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‘उदयपुर फाइल्स’ की रिलीज पर हाईकोर्ट की रोक, कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित है फिल्म

फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ की रिलीज से ठीक एक दिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर अस्थायी रोक लगा दी है। यह फिल्म उदयपुर में हुए दर्जी कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित है, जिसकी रिलीज 11 जुलाई को होनी थी।

याचिकाकर्ताओं ने की आपत्ति

इस मामले में मोहम्मद रियाज और मोहम्मद गौस, जो कि इस हत्याकांड में आरोपी हैं, उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उनका कहना है कि फिल्म की रिलीज से मीडिया ट्रायल बढ़ेगा और इससे उनके खिलाफ चल रही केस की निष्पक्ष सुनवाई प्रभावित हो सकती है।

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कोर्ट ने क्या कहा?

मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और जस्टिस अनीश दयाल की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि याचिकाकर्ताओं ने अभी तक केंद्र सरकार से संपर्क नहीं किया है, जो कि एक जरूरी कानूनी उपाय है। कोर्ट ने उन्हें दो दिन का समय देते हुए कहा है कि वह केंद्र का रुख करें।

जब तक केंद्र सरकार इस मामले पर कोई निर्णय नहीं लेती, फिल्म की रिलीज पर रोक जारी रहेगी


क्या है मामला?

गौरतलब है कि जून 2022 में राजस्थान के उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल की निर्दय हत्या कर दी गई थी। हमलावरों ने इस हत्या का वीडियो भी जारी किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि कन्हैयालाल ने नूपुर शर्मा के बयान का समर्थन किया था, जिससे आक्रोश में आकर उन्होंने हत्या की।

इस हत्याकांड की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा की गई थी। मामले में UAPA और भारतीय दंड संहिता की गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। केस फिलहाल जयपुर की स्पेशल कोर्ट में विचाराधीन है।


फिल्म पर विवाद क्यों?

फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ को लेकर कहा जा रहा है कि इसकी रिलीज से सार्वजनिक भावना और न्याय प्रक्रिया दोनों प्रभावित हो सकते हैं। आरोपियों की मांग है कि जब तक कोर्ट में ट्रायल पूरा न हो जाए, तब तक फिल्म रिलीज न की जाए।


क्या आगे होगा?

अब यह देखना होगा कि केंद्र सरकार याचिकाकर्ताओं की अपील पर क्या निर्णय लेती है। उसके बाद ही हाईकोर्ट अगली सुनवाई में इस पर अंतिम फैसला देगा।


👉 यह मामला अब कानून और संवेदनशीलता दोनों के संतुलन का विषय बन चुका है।

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